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अन्यत्र उपस्थिति (Plea of Alibi) क्या है? जानिए कानून में अन्यत्र उपस्थिति का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत

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 अन्यत्र उपस्थिति (Plea of Alibi) सिद्धांत  क्या है? इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है?  जब भी किसी व्यक्ति पर कोई अपराध करने का आरोप लगता है, तो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसके पास कई कानूनी रास्ते होते हैं। इन्ही रास्तों में से एक सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण कानूनी बचाव है-- अन्यत्र उपस्थिति (Plea of Alibi); जिसे हिंदी में अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत कहा जाता है।  आपराधिक कानून (criminal law) में यह एक ऐसा हथियार है, जो अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया, तो आरोपी को पूरी तरह बरी करा सकता है। आइए 'कानून आज तक'के इस लेख में आसान भाषा में समझते हैं कि प्ली ऑफ ऐलीबाई क्या है और भारतीय कानून में इसके क्या नियम है।  प्ली ऑफ ऐलीबाई(Plea of Alibi) का क्या मतलब है?  'ऐलीबाई' एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ होता है कहीं और (Elsewhere) कानूनी रूप से जब किसी आरोपी पर कोई अपराध करने का आरोप लगाया जाता है, और वह अदालत में यह दावा करता है कि "जिस समय और जिस स्थान पर अपराध हुआ था, वह वहॉ मौजूद नहीं था, बल्कि किसी दूसरी जगह पर था,"तो आरोपी द्वारा लिए गए इस बचाव  प्ली ऑफ ऐ...