गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का लिखित कारण (Grounds of arrest) बताए बिना गिरफ्तारी अवैध, पुनः गिरफ्तारी के लिए न्यायालय की अनुमति जरूरी : सुप्रीम कोर्ट ( 2026)
हाल ही में 21 सितंबर 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जसकरन जीत सिंह देओल बनाम पंजाब राज्य (2026) मामले में पुलिस की मनमानी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है: पुलिस की निरंकुशता और मनमाने आचरण को नियंत्रित करने के लिए तथा मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत में रखने से नागरिकों को संरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-समय पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं, जिसमें डी.के. बसु बनाम स्टेट ऑफ़ बंगाल (1997),ISCC 416 के मामले में जारी दिशा-निर्देश सबसे अहम और गिरफ्तारी प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं वैधानिकता को बनाए रखने की दिशा में मील का पत्थर माना जाता है। नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के लागू होने के बाद इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 21.9.2026 को जसकरन जीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2026) के मामले में एक अहम फैसला सुनाया गया जिसमें पूर्व में जारी किए गए दिशा निर्देशों को और अधिक स्पष्ट एवं बाध्यकारी बना दिया गया। आइये 'कानून आज तक' के इस विशेष लेख में जानते हैं, इस अहम मामले की पृष्ठभूमि कोर...