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पारिवारिक न्यायालय, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (B) के अंतर्गत तलाक की याचिका के लिए विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं : हाई कोर्ट इलाहाबाद

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 हिंदू विवाह केवल पंजीकरण न होने से अमान्य नहीं हो जाता :- इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह निर्धारित किया कि कोई हिंदू विवाह केवल इसलिए अमान्य नहीं हो जाता क्योंकि वह पंजीकृत नहीं है।  मामले की पृष्ठभूमि :- सुनील दुबे और मीनाक्षी का विवाह जून 2010 में हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ था। पति पत्नी द्वारा 23 अक्टूबर 2024 को आपसी सहमति से तलाक के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(B) के अंतर्गत संयुक्त रूप से एक याचिका दाखिल की। कार्यवाही के दौरान, इलाहाबाद के पारिवारिक न्यायालय ने उन्हें अपना विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया, जबकि उनके विवाह का पंजीकरण नहीं हुआ था,इसलिए वे विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र दाखिल करने में असमर्थ रहे।  याचिका कर्ता द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करने से छूट के लिए आवेदन दाखिल किया। याचिका कर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि हिंदू विवाह अधिनियम,1955 के तहत विवाह पंजीकरण कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। मीनाक्षी द्वारा इस तर्क का समर्थन किया गया। इसके बावजूद, पारिवारिक न्यायालय ने हिं...