B.N.S.S. की धारा 223 के अंतर्गत परिवाद पर संज्ञान आरोपी को सूचित किए बिना नहीं लिया जा सकता : दिल्ली हाई कोर्ट


ब्रांड प्रोटेक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम अनिल कुमार के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। जिसमें न्यायालय ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा  संहिता(B.N.S.S.) के तहत धारा 223 के अंतर्गत परिवाद किए जाने पर, कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी शिकायत का संज्ञान नहीं ले सकता। 


न्यायमूर्ति मीना बंसल कृष्णा ने  स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया कि B.N.S.S. की धारा 223, शिकायतकर्ताओं और गवाहों से पूछताछ से संबंधित सीआरपीसी की धारा 200 के प्रावधानों की तरह ही है, लेकिन धारा 223 (1) मैं एक नया प्रावधान भी जोड़ती है जिसके अनुसार संज्ञान लिए जाने के पूर्व आरोपी को सुना जाना अनिवार्य है। यह सीआरपीसी के उस प्रावधान से बिल्कुल अलग है जिसमें संज्ञान के बाद समन जारी होने तक अभियुक्त की कोई भूमिका नहीं होती थी। अभियुक्त मुकदमे की जानकारी होने के बाद भी न्यायालय में अपनी सफाई या निर्दोषिता साबित करने के लिए कोई विधिक कदम नहीं उठा सकता था। 


उपरोक्त व्याख्या दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ब्रांड प्रोटेक्टर्स इंडिया लिमिटेड  की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें सत्र न्यायालय के उसे आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें अभियुक्त को नोटिस जारी किए बिना लिए गए मजिस्ट्रेट के संज्ञान आदेश को रद्द कर दिया गया था। 


न्यायमूर्ति कृष्णा ने सत्र न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और याचिका खारिज कर दी गई। न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि B.N.S.S. के अनुसार कानून की सही व्याख्या की गई है। 


यह निर्णय आपराधिक कानून में एक क्रांतिकारी प्रक्रियात्मक बदलाव को उजागर करता है, जो औपचारिक कार्यवाही शुरू होने से पहले अभियुक्त को सुनवाई का अवसर प्रदान करके नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अवधारणा को सशक्त करता है।




 

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